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BANSWARA // पैकेजिंग यूनिट निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना,

BANSWARA // नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, पैकेजिंग यूनिट्स पर कार्रवाई

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BANSWARA – उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं व्यापारिक पारदर्शिता को लेकर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सुरेश बिश्नोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा मैसर्स हिंदुस्तान फॉर्म ठिकरिया,बांसवाड़ा का औचक निरीक्षण किया गया निरिक्षण के दौरान यूनिट में दूध , दही, छाछ, पनीर की पैकेजिंग का कार्य किया जाना पाया गया। यूनिट के पास पैकेजिंग लाइसेंस पाया गया परंतु ,इस दौरान छाछ के पैकेजिंग पर उपभोक्ता हेतु नियमानुसार संपूर्ण सूचना लिखा नहीं पाया गया एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटे सत्यापित नहीं पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के अंतर्गत पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया

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BANSWARA – वही सवेरा पैकेजिंग इंडस्ट्रियल एरिया दाहोद रोड बांसवाड़ा का औचक निरीक्षण करने पर डिटर्जेंट पैकेजिंग लाइसेंस नहीं पाया गया एवं पैकट पर आवश्यक सूचना का अंकन नहीं होने पर यूनिट पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के अंतर्गत सात हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया

बांसवाड़ा से मुकेश पाटीदार की रिपोर्ट

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