Beawar // नियमविरुद्ध ले-आउट स्वीकृति पर कार्रवाई, ब्यावर नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम निलंबित
Beawar – राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद ब्यावर के आयुक्त श्रवण राम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कथित रूप से नियमविरुद्ध एवं अनियमित तरीके से ले-आउट प्लान स्वीकृत करने से संबंधित प्रकरण में की गई है। जारी आदेश के अनुसार संबंधित मामले में प्रथम दृष्टया अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इसी क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किया गया।
Beawar – आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान श्रवण राम का मुख्यालय निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर रहेगा। साथ ही नियमानुसार उन्हें देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर परिषद ब्यावर द्वारा किया जाएगा। इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद नगर परिषद एवं स्थानीय प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विभागीय जांच की आगामी प्रक्रिया के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ब्यावर से शम्भू दयाल व्यास की रिपोर्ट
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