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Beawar // ब्यावर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: चेक बाउंस के 31 मामलों का एक दिन में निस्तारण

Beawar // ब्यावर एनआई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: चेक अनादरण के 31 मामलों का एक ही दिन में निस्तारण, दोषियों को सजा

Beawar

Beawar – ब्यावर स्थित विशिष्ट न्यायालय (एन.आई. कोर्ट) ने चेक अनादरण के 31 प्रकरणों में एक ही दिन में निर्णय देकर ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। परिवादी बैंक ब्यावर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा एवं कोमल सांखला ने बताया कि अभियुक्त रतनलाल भाटी एवं उनकी पत्नी श्रीमती उषा भाटी ने बैंक से ऋण लिया था, लेकिन नियमित ऋण अदायगी में चूक की। इसके बाद बैंक ने किस्तों के भुगतान हेतु दिए गए चेक प्रस्तुत किए, जो अनादरित हो गए। बैंक द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद मामले न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिस पर न्यायालय ने अभियुक्त पक्ष को तलब किया। रतनलाल भाटी के विरुद्ध 16 तथा श्रीमती उषा भाटी के विरुद्ध 15 मामलों में सुनवाई हुई।

Beawar – सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मामलों का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का विश्लेषण करने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश श्री हर्षित शर्मा (आरजेएस) ने एक ही दिन में सभी 31 मामलों में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्तों को प्रत्येक मामले में दो वर्ष के कारावास की सजा तथा चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाने का आदेश दिया। ब्यावर में पहली बार एक ही दिन में 31 मामलों के निस्तारण का यह रिकॉर्ड बना। इस कार्यवाही में न्यायालय स्टाफ के सुनील पालीवाल (रीडर), उत्तमसिंह एवं सुरेशचंद ने भी निष्पक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया।

ब्यावर से शम्भू दयाल व्यास की रिपोर्ट

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