Tonk // टोंक में बसों पर बड़ा एक्शन, 4 नियम विरुद्ध बसों के काटे ₹4.80 लाख के चालान

Tonk – उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा), जयपुर के निर्देशानुसार रात्रि दिनांक 11.08.2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग-52 स्थित सोनवा टोल पर स्लीपर कोच/एसी बसों की विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया, अपर जिला व सेशन न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक द्वारा निरीक्षण कर एआईएस-119 एवं एसओपी मानकों के तहत कार्रवाई की गई। नियम विरुद्ध पाए गई कुल चार बसों के नियमानुसार 4,80,000/- का चालान किए गए। न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाआें को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और एआईएस-119 नियमों का कड़ाई से पालन करवाना है। स्लीपर व लग्जरी बसों के चालक द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु निरीक्षण टीम का गठित की गई है। निरीक्षण हेतु गठित जांच दल में अतुल शर्मा जिला परिवहन अधिकारी टोंक, आर.टी.ओ. दल एवं थाना मेहन्दवास टोंक की पुलिस टीम आदि जांच दल में मौजूद रहें।
टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट
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